महाराष्‍ट्र के लक्ष्‍मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया

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मुंबई (महाराष्ट्र)। रिजर्व बैंक ने पर्याप्‍त पूंजी नहीं होने के कारण महाराष्‍ट्र के लक्ष्‍मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्रत्‍येक जमाकर्ता को पांच लाख रुपये तक निकासी की अनुमति दी गई है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि लक्ष्‍मी सहकारी बैंक की वित्‍तीय स्थिति असंतोषजनक है और बैंक का संचालन जारी रहना जमाकर्ताओं के हित में नही है।

सहकारी आयुक्‍त और सहकारी समिति पंजीयक से भी बैंक का संचालन बंद करने और वित्तीय निगरानी के लिये ऋण शोधनकर्ता नियुक्त करने को कहा गया है।
13 सितम्‍बर तक बैंक, जमाकर्ताओं की बीमाकृत राशि में से 193 करोड रुपये का भुगतान कर चुका है।