नई दिल्ली| केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी। जिन कंपनियों को खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आखिरी तारीख पहले 31 अक्टूबर थी।
घरेलू कंपनियों को वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।