सोशल मीडिया पर विदेशी ऑनलाइन सट्टे का विज्ञापन और प्रचार करने वाले लोगों को हो सकती है सजा!

Share on:

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर विज्ञापनदाताओं और इनफ्लूएंसर्स को किसी भी विदेशी कंपनी के ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ प्लेटफार्म का प्रचार ना करने की सलाह दी है।

मंत्रालय द्वारा इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है।  इस एडवाइजरी का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति या कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का अथवा सजा का भी प्रावधान है।

गौरतलब है कि 1 अक्टूबर 2023 से भारत में सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी कर का प्रावधान है। जिसे कुछ राज्यों ने लागू भी कर दिया है।

टैक्स से बचने के लिए कुछ कंपनियां विदेशों में शिफ्ट हो गई है और भारत में सोशल मीडिया पर लोगों के अकाउंट से विज्ञापन चला रही है।

इससे संबधित और पढ़ें:

'द जैसलमेर न्यूज ' जो कि The Jaisalmer News के स्वामित्व वाली मीडिया/ न्यूज कंपनी है, की न्यूज डेस्क में बहुत ही अनुभवी पत्रकारों को शामिल किया जाता है।

Exit mobile version