सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर आदेशों की अनदेखी पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई।
दिल्ली, 31 अक्टूबर —
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में कार्रवाई न करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद हलफनामा दायर नहीं किया, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।
✅ हाइलाइट्स ↕
कोर्ट ने जताई नाराज़गी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारी इतने लंबे समय से अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।”
कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकारें नियम तो बनाती हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने यह भी कहा कि जो अधिकारी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते, उन्हें अब व्यक्तिगत रूप से जवाब देना होगा।
राज्यों को सख्त चेतावनी
कोर्ट ने राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आवारा पशुओं और कुत्तों से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए।
साथ ही, यदि अगली सुनवाई तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।







