नई दिल्ली, 29 अक्टूबर 2025 — केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घोषणा की है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय-सीमा बढ़ा दी गई है।
नई तिथियां:
- आयकर रिटर्न (Section 139(1)) — अब 10 दिसंबर 2025 तक।
- ऑडिट रिपोर्ट (Section 44AB) — अब 10 नवंबर 2025 तक।
यह प्रेस रिलीज़ V. Rajitha, आयकर आयुक्त (मीडिया एवं तकनीकी नीति) द्वारा जारी की गई है।
CBDT ने बताया है कि इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

क्यों महत्वपूर्ण है यह विस्तार
इस निर्णय से व्यवसायों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को त्योहारी मौसम में अनिवार्य रिपोर्टिंग पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे पालन (Compliance) में एकरूपता आएगी और कई उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अनुरूप देशव्यापी राहत मिली है।
करदाताओं के लिए अगला कदम
CBDT ने सलाह दी है कि करदाता अंतिम दिन तक प्रतीक्षा न करें और 10 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल कर लें। आयकर विभाग अपने ई-फाइलिंग पोर्टल को अनुरूप अपडेट कर रहा है।






